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महिला की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 8 महीने से अधिक के गर्भ को गिराने की मिली अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक महिला की याचिका पर एक बड़ा फैसला सुनाया है,26 वर्षीय विवाहित महिला ने 8 महीने से अधिक के गर्भ को गिराने की अनुमति मांगी थी,यह अनुमति महिला ने भ्रूण में मस्तिष्क संबंधी कुछ असामान्यताएं (विकार) होने के कारण मांगी थी.जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला को 33 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दे दी है

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक महिला की याचिका पर एक बड़ा फैसला सुनाया है,26 वर्षीय विवाहित महिला ने 8 महीने से अधिक के गर्भ को गिराने की अनुमति मांगी थी,यह अनुमति महिला ने भ्रूण में मस्तिष्क संबंधी कुछ असामान्यताएं (विकार) होने के कारण मांगी थी.जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला को 33 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दे दी है,कोर्ट ने डॉक्टरों की सलाह के आधार पर यह मंजूरी दी है. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मां का फैसला ही सर्वोपरि होगा.

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याचिकाकर्ता महिला ने गर्भधारण के बाद से कई अल्ट्रासाउंड कराए,12 नवंबर के अल्ट्रासाउंड की जांच में पता चला कि महिला के गर्भ में पल रहे भ्रूण में सेरेब्रल विकार है. याचिकाकर्ता महिला ने अल्ट्रासाउंड टेस्ट की पुष्टि के लिए 14 नवंबर को एक निजी अल्ट्रासाउंड में जांच कराई. उसमें भी भ्रूण में सेरेब्रल विकार का पता चला. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने बांबे हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले को उद्धृत करते हुए कहा था कि एमटीपी एक्ट की धारा 3(2)(बी) और 3(2)(डी) के तहत भ्रूण को हटाने की अनुमति दी जा सकती है

बता दें कि इससे एक दिन पहले हाईकोर्ट ने 26 वर्षीय महिला की याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसमें महिला ने भ्रूण में मस्तिष्क संबंधी कुछ असामान्यताएं (विकार) होने के कारण 33 सप्ताह के अपने गर्भ को गिराने की अनुमति मांगी थी. इस दौरान न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा था, ‘इसमें एक नैतिक चिंता है, जिसपर अदालत सोच रही है और वह प्रौद्योगिकी के साथ है. आज की तारीख में कई असामान्यताओं का पता लगाना वाकई आसान है. हम ( इस मामले में) गर्भ की करीब- करीब पूर्णावधि बात कर रहे हैं.

न्यायमूर्ति सिंह ने सवालिया लहजे में कहा था, ‘मैं इस विषय पर कोई दृष्टिकोण नहीं रख रही हूं, लेकिन मैं बस यह कह रही हूं कि हम एक ऐसा समाज देख रहे हैं जिसे बस स्वस्थ बच्चे चाहिए?….. यदि साधन उपलब्ध हो, तब क्या माता-पिता के पास ऐसा विकल्प होना चाहिए कि वे बच्चे नहीं चाहते हैं.’ महिला ने पिछले सप्ताह अदालत का रुख किया था. उससे पहले जीटीबी अस्पताल ने इस आधार पर गर्भपात करने से इनकार कर दिया था कि इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत है, क्योंकि (गर्भपात के लिए) याचिकाकर्ता की गर्भावधि मान्य सीमा से बाहर है और यह मान्य सीमा 24 हफ्ते है.

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