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झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर की सदस्यता पर चुनाव आयोग ने माँगा जवाब, जानें पूरा मामला

By इंडिया वॉइस 

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झारखंड में हेमंत सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ कार्यवाही होने जा रही है। पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर की सदस्यता का मामला अब भारत निर्वाचन आयोग पहुंच चुका है। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इस मामले पर कार्यवाही करने को कहा है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ विधानसभा चुनाव के समय ठेका कंपनी चलाने का आरोप लगाया गया है। यह शिकायत सुनील कुमार महतो के द्वारा की गई है। आपको बता दें कि यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9 A का उल्लंघन है, इसीलिए राज्य निर्वाचन आयोग ने डीसी को कार्यवाही का निर्देश दिया और आगे इस कार्यवाही के बारे में अवगत कराने का निर्देश भी दिया।

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शिकायतकर्ता सुनील महतो ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा भरे गए फॉर्म 26 में इसका जिक्र है। चाईबासा के सत्यम बिल्डर्स के पार्टनर है। सत्यम बिल्डर सरकारी ठेका लेने का काम करते हैं। सुनील महतो ने कहा कि चुनाव के दौरान कई संविधान राज्य सरकार के साथ थी आगे सुनील महतो ने उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है।

वहीं दूसरी तरफ कान के के विधायक समरी लाल भी कार्यवाही के दायरे में है। आपको बता दें समरी लाल गलत जाति प्रमाण पत्र के मामले में कार्यवाही के दायरे में है। इससे पहले आय से अधिक संपत्ति के मामले में विधायक बंधु तिर्की भी अपनी सदस्यता गवा चुके हैं।

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