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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसलाः वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का होगा ASI सर्वे

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का ASI सर्वे कराने की अनुमति दे दी है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की एकलपीठ ने दिया।

By Rajni 

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का ASI सर्वे कराने की अनुमति दे दी है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की एकलपीठ ने दिया। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। फैसले के बाद अब ASI सर्वे का रास्ता साफ हो गया है।

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मुस्लिम पक्ष की याचिका को किया खारिज 

मालूम हो कि  21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वे का आदेश दिया था। इस पर मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाईकोर्ट में सर्वे के फैसले को चुनौती दी थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस याचिका को खारिज कर दिया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायहित में एएसआई सर्वे जरूरी है। कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। पिछले दिनों वाराणसी जिला जज ने मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश जारी किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को चार अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट को सौंपनी थी।

जिला अदालत के आदेश के बाद एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने पहुंची थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर दो दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था।

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मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचने की जताई थी आशंका 

इसके बाद मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा। अब सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट में दलील देते हुए मुस्लिम पक्ष के वकील एसएफए नकवी ने ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वेक्षण से ज्ञानवापी के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई थी।

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