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झारखंड हाईकोर्ट से जेपीएससी ने रिजल्ट जारी करने की मांगी अनुमति

आयोग ने कहा है कि प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट तैयार कर लिया गया है। यदि कोर्ट की अनुमति मिलती है, तो उसे जारी किया जाएगा।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की ओर से झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को याचिका दायर कर सातवीं से दसवीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट निकालने की अनुमति देने का आग्रह किया गया। जेपीएससी के सचिव की ओर से शपथ पत्र दायर किया गया है, जिसमें आयोग ने कहा है कि प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट तैयार कर लिया गया है। यदि कोर्ट की अनुमति मिलती है, तो उसे जारी किया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 15 फरवरी को की जाएगी।

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झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में पिछली सुनवाई के दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने बताया था कि वह प्रार्थी के उठाये गये सवाल का सत्यापन करेगा। यदि जरूरत पड़ी तो सातवीं से दसवीं जेपीएससी पीटी का संशोधित रिजल्ट भी जारी किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी कुमार सोनी मेमन की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सातवीं से दसवीं जेपीएससी पीटी के रिजल्ट को चुनौती दी गयी है। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने पीटी में आरक्षण का लाभ दिया है। यह नियम विरुद्ध है। पीटी में आरक्षण का लाभ देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

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