लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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लखीमपुर खीरी, 06 जनवरी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी हिंसा प्रकरण में मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर फैसला अगली सुनवाई 11 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।
आशीष मिश्रा के वकील ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान बेंच से सरकार के काउंटर एफिडेविट का जवाब दाखिल करने का समय मांगा। इसके बाद बेंच ने अगली सुनवाई के लिए 11 जनवरी की तारीख तय की।
हाई कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अपर महाधिवक्ता विनोद शाही ने बताया कि मामले की सुनवाई जस्टिस राजीव सिंह ने की। इस दौरान आशीष मिश्रा के अधिवक्ता ने सरकार के काउंटर एफिडेविट का जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने अगली तारीख दे दी।
इससे पहले सीजेएम कोर्ट में एसआईटी ने पांच हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आशीष को मुख्य आरोपित बताया गया था। चार्जशीट में एसआईटी ने आशीष के रिश्तेदार और पलिया ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र शुक्ला का नाम भी जोड़ा था।