Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्य समाज के विवाह को लेकर अहम फैसला सुनाया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि विवाह पंजीकरण वैध विवाह का सबूत नहीं है,इसका इस्तेमाल केवल साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है,आर्य समाज द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र का कोई वैधानिक प्रभाव नहीं है

