राहुल कुमार ने याचिका दायर कर छठी जेपीएससी रिजल्ट को चुनौती दी थी। उन्होंने रिजल्ट को निरस्त कर दोबारा नये सिरे से रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग की थी।
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रांची : छठी जेपीएससी परीक्षा मामले में सुनवाई बुधवार को हाईकोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में करीब 20 मिनट तक सुनवाई चली। मामले में प्रार्थी पक्ष से अधिवक्ता सुभाशिष रसिक सोरेन ने दलील पेश की।
मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी। पिछले साल मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जेपीएससी को दोबारा मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द करते हुए 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार दे दिया था।
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राहुल कुमार ने याचिका दायर कर छठी जेपीएससी रिजल्ट को चुनौती दी थी। उन्होंने रिजल्ट को निरस्त कर दोबारा नये सिरे से रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग की थी।