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मऊः अब्बास अंसारी के आचार संहिता मामले में 6 नवंबर की तिथि तय, आरोपी उमर अंसारी के विरुद्ध कुर्की का आदेश

विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य द्वारा आचार संहिता व धारा 144 का उल्लंघन किया गया था। थाना  दक्षिण टोला में यह मामला दर्ज किया गया था। एमपी-एमएलए मामलों की विशेष अदालत सिविल जज सीनियर डिवीजन श्वेता चौधरी  ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से अब्बास अंसारी की पेशी कराई। सदर विधायक अब्बास अंसारी इस मामले में कासगंज जेल में निरुद्ध है।

By Rakesh 

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मऊ। विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य द्वारा आचार संहिता व धारा 144 का उल्लंघन किया गया था। थाना  दक्षिण टोला में यह मामला दर्ज किया गया था। एमपी-एमएलए मामलों की विशेष अदालत सिविल जज सीनियर डिवीजन श्वेता चौधरी  ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से अब्बास अंसारी की पेशी कराई। सदर विधायक अब्बास अंसारी इस मामले में कासगंज जेल में निरुद्ध है।

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जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग लिंक होने पर उनकी पेशी हुई। मामले के अनुसार विधानसभा चुनाव के दौरान दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था। इस मामले में सदर विधायक अब्बास अंसारी सहित छः अन्य को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में अब्बास के भाई उमर अंसारी की पत्रावली अलग हो गयी है।

जिसमें उसके विरुद्ध अदालत ने कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश पारित किया है। आरोपी काफी समय से उपस्थित नहीं हो रहा था। न्यायालय ने उमर की पत्रावली में 17 नवम्बर की तारीख नियत कर दी। वहीं अब्बास अंसारी की पत्रावली आरोप में लगी थी। पिछली तारीख पर चार आरोपी रमेश,शाहिद, इसराइल व साकिर के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी किया गया था। इसमें रमेश को पुलिस गिरफ्तार द्वारा कर सोमवार को अदालत  पेश किया। इस मामले में 6 नवंबर की तारीख नियत की गई है।

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