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सख्तीः संपत्ति की जानकारी नहीं देने पर रुक जाएगा प्रमोशन, योगी सरकार ने जारी किए निर्देश 

उत्तरप्रदेश में सरकार ने कार्मिकों को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है। अब प्रदेश में उन्हीं के प्रोमोशन पर विचार होगा जो कार्मिक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल सम्पत्ति का ब्यौरा अनिवार्य रूप से देंगे। अब अगर चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं बताएंगे तो प्रोमोशन नहीं ले पाएंगे।

By Rakesh 

Updated Date

लखनऊ। उत्तरप्रदेश में सरकार ने कार्मिकों को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है। अब प्रदेश में उन्हीं के प्रोमोशन पर विचार होगा जो कार्मिक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल सम्पत्ति का ब्यौरा अनिवार्य रूप से देंगे। अब अगर चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं बताएंगे तो प्रोमोशन नहीं ले पाएंगे।

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योगी सरकार के इस आदेश ने समूचे यूपी में खलबली मचा दी है। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने प्रमोशन को लेकर शासनादेश जारी किया है। इस आदेश में राज्य के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत मानव संपदा पोर्टल पर आने वाली 31 दिसंबर तक अपनी चल और अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा देना जरूरी होगा।

भ्रष्टाचार रोकने को सरकार ने उठाया कदम

यानि अब प्रोमोशन पाना है तो संपत्ति का ब्यौरा देना ही होगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार पहले भी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा लेती रही है लेकिन ये पहला मौका है जब मानव संपदा पोर्टल पर इसे देना जरूरी किया गया है। इस व्यवस्था के शुरू होने से किसी भी अधिकारी और कर्मचारी की संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन देखा जा सकेगा। राज्य सरकार भ्रष्टाचार रोकना चाहती है। इसीलिए कर्मियों की सम्पत्ति का ब्योरा मानव सम्पदा पोर्टल पर देना अनिवार्य किया गया है।

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