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रामगढ़ विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा, हजारीबाग MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला

By इंडिया वॉइस 

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रामगढ़ के इनलैंड पावर गोलकांड मामले में विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को पांच-पांच साल की सुनायी गयी है. हजारीबाग व्यवहार न्यायालय स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया. साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. मालूम हो कि कोर्ट ने गोलीकांड में विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को दोषी ठहराया था. इसी के तहत मंगलवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. इस फैसले को लेकर सुबह से कोर्ट परिसर में लोगों की उमड़ने लगी थी. सभी फैसले के इंतजार में थे और आखिरकार दोपहर करीब चार बजे काेर्ट ने विधायक ममता देवी को पांच साल की सजा सुनायी.

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सुबह से ही कोर्ट परिसर में आने लगे थे लोग

हजारीबाग व्यवहार न्यायालय परिसर में मंगलवार को रामगढ विधानसभा की जनता सुबह से पहुंचे लगी थी. सुबह 11 बजे के करीब रामगढ़ जिले के गोला समेत अन्य प्रखंडों से कोर्ट परिसर में लाखेश्वर कुमार, विवेक कुमार, मंगल महतो, रामदेव महतो, कार्तिक महतो, शशिकुमार महतो, लालमोहन महतो, मंटू महतो, रितलाल महतो, लालू महतो, शक्ति मुंडा समेत काफी संख्या में लोग पहुंचे थे. हुपु के पूर्व मुखिया ऐनुल हक ने कहा कि जिस समय घटना हुई थी. ममता देवी जिला परिषद की सदस्य थी. उसके पास हथियार और बॉडीगार्ड कहां से रहेगा. राजनीतिक साजिश के तहत आरोप लगाया गया है.

फायरिंग में हो गई थी कई लोगों की मौत

20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आईपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर कंपनी के सामने ममता देवी के नेतृत्व नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150-200 संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे. इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गए थे. पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव को लेकर फायरिंग करनी पड़ी थी. इस घटना में कुछ लोगों की मौत और दो से तीन दर्जन लोग घायल भी हो गए थे. इसके बाद रजरप्पा और गोला थाना में चार अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई थीं.

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