निषेधाज्ञा के दौरान किसी भी व्यक्ति को अस्त्र-शस्त्र से लैस होकर निकलने नहीं दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को समुदाय विशेष को उकसाने या भ्रम पैदा करने वाले व्यक्तियों पर पूरी तरीके से प्राप्त प्रतिबंध रहेगा।
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रामगढ़, 11 जून। झारखंड की राजधानी रांची में बवाल के बाद शनिवार को भी रामगढ़ जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। रामगढ़ DC माधवी मिश्रा के निर्देश पर शनिवार को रामगढ़ SDO मोहम्मद जावेद हुसैन ने पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी है।
रामगढ़ जिले में धारा 144 लागू
SDO ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि 10 जून को रांची में जुलूस निकालने जाने के क्रम में बवाल मचा और लोक शांति भंग हुई। रामगढ़ जिले में भी शांति भंग होने की संभावना दिख रही है। यहां विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा लागू होने के दौरान किसी भी स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़ा लगाने पर प्रतिबंध होगा।
निषेधाज्ञा के दौरान किसी भी व्यक्ति को अस्त्र-शस्त्र से लैस होकर निकलने नहीं दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को समुदाय विशेष को उकसाने या भ्रम पैदा करने वाले व्यक्तियों पर पूरी तरीके से प्राप्त प्रतिबंध रहेगा। किसी तरह का धरना, प्रदर्शन, सभा, जुलूस, रैली आदि नहीं होगी। लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सोशल मीडिया व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, टि्वटर पर भी आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।