मथुरा जिले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने महज 15 दिन में ही कुकर्म के आरोपी को फांसी की सजा सुनाकर एक मिसाल पेश की है।
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मथुरा। मथुरा जिले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने महज 15 दिन में ही कुकर्म के आरोपी को फांसी की सजा सुनाकर एक मिसाल पेश की है।
चर्चित नौ साल के बच्चे के साथ कुकर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जज रामकिशोर यादव की अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने के 15 दिन में फांसी की सजा व एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट एडवोकेट अलका उपमन्यु ने बताया कि मथुरा के औरंगाबाद क्षेत्र में एक नौ साल का बच्चा आठ अप्रैल 2023 को शाम को गायब हो गया था। बच्चे के पिता ने थाना सदर बाजार में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे। जिसमें बच्चा ताऊ की दुकान पर काम करने वाले सैफ के साथ दिखाई दिया था। इसके बाद पुलिस ने सैफ को गिरफ्तार कर लिया।
घर से 500 मीटर दूर स्थित नाले से बच्चे का शव हुआ था बरामद
सैफ ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और उसकी निशानदेही पर घर से 500 मीटर दूर स्थित नाले से बच्चे के शव को बरामद कर लिया गया। आरोपी सैफ पुत्र तस्सबुर खान मूल रूप से केडीए कॉलोनी थाना जाजमऊ कानपुर का रहने वाला है और मथुरा के औरंगाबाद में रहता है।