संभल। ढाई वर्ष पूर्व तरबूज विक्रेता की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 30-30 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने सात आरोपियों में से चार को दोषमुक्त करार दिया है जबकि

