वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला लिफ्ट में स्कूली बच्चे के साथ खड़ी है और तभी एक शख्स अपने पालतू कुत्ते के साथ अंदर दाखिल हुआ और उसने बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चा अपनी मां के साथ स्कूल जा रहा था।
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Dog bite video: दिल्ली-एनसीआर में पालतू कुत्ते का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। एक और दिल देहला देने वाला विडियो सामने आया है जो कि दिल्ली से सटे यूपी के ग्रेटर नोएडा का है. जिसमे देखा जा सकता है कि कैसे लिफ्ट में घुसते ही कुत्ते ने बच्चे पर हमला कर दिया। यह घटना ग्रेटर नोएडा की लॉ रेजिडेंशियल सोसायटी की लिफ्ट में हुई जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना मंगलवार की है. इस घटना के बाद से सोसायटी के लोगों में आक्रोश है. पीड़ित बच्चे के परिवार ने मामले की शिकायत रखरखाव प्रबंधन और कोतवाली बिसरख में की है।
कैमेरे में कैद विडियो में साफ देखा जा सकता है कि सोसायटी के टावर संख्या सात फ्लैट संख्या 1302 में रहने वाले राहुल प्रियदर्शन की पत्नी अपने बच्चे को लेकर लिफ्ट में सवार हुईं. उनके साथ पालतू कुत्ते को लेकर एक व्यक्ति भी सवार हो गया. लिफ्ट में प्रवेश करते हुए कुत्ता बच्चे के हाथ पर झपट पड़ा. किसी तरह बच्चे को कुत्ते से छुड़ाया, लेकिन तब तक बच्चे के हाथ में पालतू कुत्ते ने गहरे दांत गड़ा दिए थे. घटना के बाद से बच्चा काफी डरा और सहमा हुआ है.
यहाँ देखें विडियो
लिफ्ट में बच्चे के हाथ को पालतू कुत्ते ने नोंच डाला…
वीडियो ग्रेटर नोएडा की वेस्ट की लॉ रेजिडेंशियल सोसायटी का है. pic.twitter.com/D1TeAhAZ7w
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— Kumar Abhishek (@active_abhi) November 16, 2022
पहले भी कई बार हो चुकी हैं डॉग बाइट की घटनाएं
इस घटना को लेकर सोसायटी के लोगों में आक्रोश है. उनका कहना है कि डॉग बाइट की कई घटनाएं सोसायटी में हो चुकी हैं. राहुल प्रियदर्शन ने मामले की शिकायत रखरखाव प्रबंधन और कोतवाली बिसरख में की है.
पीड़ित का इलाज कराएगा कुत्ते का मालिक, दस हजार लगेगा जुर्माना
गौरतलब है कि नोएडा में पालतू कुत्तों के लगातार बढ़ते आतंक को लेकर नई डॉग पॉलिसी को मंजूरी दी गई है. पिछले दिनों शहर में कुत्ते के काटने से 8 महीने की एक बच्चे की मौत हो गई थी. नोएडा प्राधिकरण ने डॉग पॉलिसी आने के बाद अब पालतू जानवर रखने के लिए नोएडा अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है. इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को पालतू कुत्ता काटता है तो इलाज का खर्चा कुत्ते का मालिक होगा. इतना ही नहीं जुर्माने के तौर पर 10 हजार रुपये भी देने होंगे.