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झारखंड के जल संसाधन विभाग में गड़बड़ी को हुआ खुलासा

झारखंड में आए दिन किसी न किसी गड़बड़ी का खुलासा होता ही रहता है। इस बार जल संसाधन विभाग के बड़े अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है। करोड़ों के कार्य को पूरा करने के बाद उसे अनुपयोगी बताने पर विभाग के अधिकारियों की मुश्किल खड़ी हो गई है।

By Akash Singh 

Updated Date

झारखंड के गुमला में जल संसाधन विभाग में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। गुमला के जलपथ प्रमंडल संख्या 2 ने एक कंस्ट्रक्शन को कार्य आवंटित किया था, कंपनी द्वारा कार्य 95 फीसदी पूरा करने के बाद अब जल संसाधन विभाग के अधिकारी इसे गैर जरूरी बता रहे हैं। इसके साथ ही कंपनी को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया। इस पर कंपनी ने अपनी साख को बनाए रखने के लिए कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करें और सरकारी पैसे की भरपाई अधिकारियों से की जाए।

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जल संसाधन विभाग में गड़बड़ी का खुलासा 

झारखंड के जल संसाधन विभाग में गड़बड़ी का एक बड़े मामले का खुलासा किया गया है। आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग की ओर से जलपथ प्रमंडल संख्या 2 द्वारा जयसिंह कंस्ट्रक्शन प्रा. ली को 6.6 करोड़ का एक कार्य आवंटित किया गया था। कंपनी ने 95 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया, कंपनी को कार्य का भुगतान भी हो गया है। लेकिन अब विभाग इस कार्य को गैर जरूरी (अनुपयोगी) बता रहा है और उसने कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इस पर कंपनी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर कोर्ट ने दोषी अधिकारियों पर जल्द कार्यवाही के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिये हैं। साथ ही सरकारी रूपये के दुरुपयोग की बरपाई दोषी अधिकारियों से करने की बात कही जा रही है। इस कार्रवाई के लिए कोर्ट ने सरकार को 6 महीने का समय दिया है।

अधिकारियों ने अपने पद का किया दुरुपयोग

जल संसाधन विभाग द्वारा कंपनी को जो कार्य आवंटित किया गया था, उसे कई फेस में पूरा किया गया। अगर कार्य पहले ही अनुपयोगी या गैर जरूरी था तो उसको पूरा कराना ही नहीं चाहिये था। इस तरह सरकारी विभाग जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रहें हैं।

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