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Delhi news: दिल्ली सरकार ने रद्द की DPS-रोहिणी स्कूल की मान्यता,फीस बढ़ाना पड़ा भारी

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दिल्ली सरकार ने DPS रोहिणी की मान्यता रद्द कर दी है,दिल्ली सरकार ने मान्यता रद्द करने का फैसला DPS-रोहिणी के मनमाने तरीके से फ़ीस बढ़ोतरी और नियमों की अवहेलना के कारण ली है,इस फैसले से अभी वहां पढ़ाई कर रहे बच्चों पर असर नहीं पड़ेगा.सरकार ने स्कूल को 2022-23 सेशन कम्प्लीट करने की अनुमति दे दी है।

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Delhi: दिल्ली सरकार ने DPS रोहिणी की मान्यता रद्द कर दी है,दिल्ली सरकार ने मान्यता रद्द करने का फैसला DPS-रोहिणी के मनमाने तरीके से फ़ीस बढ़ोतरी और नियमों की अवहेलना के कारण ली है,इस फैसले से अभी वहां पढ़ाई कर रहे बच्चों पर असर नहीं पड़ेगा.सरकार ने स्कूल को 2022-23 सेशन कम्प्लीट करने की अनुमति दे दी है,यह सेशन ख़त्म होने के बाद इन बच्चों को पेरेंट्स की सहमति से डीपीएस सोसाइटी के दूसरे स्कूल या करीबी सरकारी स्कूल में भर्ती कराया जाएगा.

दरअसल DPS को दिल्ली सरकार ने फ़ीस बढ़ोतरी की शिकायतों के बाद नोटिस दिया था. स्कूल की तरफ से इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर शिक्षा निदेशालय ने स्कूल की मान्यता रद्द करने का आदेश जारी किया है,DPS(डीपीएस) रोहिणी की मान्यता रद्द होने का असर अभी वहां पढ़ाई कर रहे बच्चों पर असर नहीं पड़ेगा. स्कूल को 2022-23 सेशन कम्प्लीट कराने की अनुमति होगी. यह सेशन ख़त्म होने के बाद इन बच्चों को पेरेंट्स की सहमति से डीपीएस सोसाइटी के दूसरे स्कूल या करीबी सरकारी स्कूल में भर्ती कराया जाएगा.

दिल्ली सरकार के आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर पेरेंट्स ने ज्यादा फीस का भुगतान कर दिया है तो डीपीएस को वह बढ़ी हुई फीस तत्काल प्रभाव से लौटानी होगी. इसके साथ ही स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को डीपीएस सोसाइटी के अन्य संस्थानों में एडजस्ट करना होगा,दरअसल डीपीएस रोहिणी स्कूल दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की आवंटित जमीन पर स्थित है. डीडीए के तय नियमों के अनुसार, सरकारी जमीन पर निर्मित स्कूलों को किसी भी फीस वृद्धि से पहले निदेशक (शिक्षा) से पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है, जो डीपीएस रोहिणी ने नहीं किया था.

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