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गुरुग्राम के दंपति पर 4 साल और 2 साल के बच्चों को गोद लेकर ‘यौन शोषण’ करने का मामला दर्ज किया गया

गुरुग्राम के सेक्टर 10 निवासी नितिन शर्मा और उनकी पत्नी ने 30 मार्च को कोलकाता से 2 साल की बच्ची और उसके 4 साल के भाई को गोद लिया था। हालांकि, उन्होंने 12 जुलाई को बच्चों को वापस कोलकाता में छोड़ दिया।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

Gurugram Sexually Exploiting Case: गुरुग्राम के एक दंपत्ति ने 4 और 2 साल की उम्र के दो नाबालिग भाई-बहनों को आश्रम वापस भेजे जाने से पहले तीन महीने से अधिक समय तक उनका यौन शोषण किया। बच्चों को कोलकाता के एक संगठन के माध्यम से गोद लिया गया था। इस कपल के खिलाफ कथित तौर पर यौन शोषण करने का मामला दर्ज किया गया है।

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आपको बता दें कि, गुरुग्राम के दंपति ने इन बच्चों को एक एनजीओ के माध्यम से गोद लिया था. दंपत्ति के खिलाफ की गई शिकायत के आधार पर गुरुग्राम पुलिस (Gurugram police) ने पॉक्सो और जेजे एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी.

बताया जाता है कि बच्चों के मेडिकल परीक्षण के दौरान यह मामला सामने आया है. गुरूग्राम पुलिस के मुताबिक ‘इंडियन सोसायटी फॉर रिहैबिलिटेशन’ के दीपक सिन्हा ने इस संबंध में शिकायत की थी. इस संबंध में कोलकाता के रविन्द्र सरोबर थाने में 29 नवंबर को जीरो एफआईआर दर्ज किया गया था.

दीपक सिन्हा की ओर से दर्ज शिकायत के मुताबिक गुरुग्राम सेक्टर-10ए के रहने वाले नितिन शर्मा और उनकी पत्नी ने 30 मार्च को कोलकाता से 2 साल की बच्ची और 4 साल के उसके भाई को गोद लिया था. लेकिन 12 जुलाई को दोनों बच्चों को वापस कोलकाता भेज दिया गया था.

बताया जाता है कि बच्चों की आश्रय गृह में वापसी से पहले दोनों का मेडिकल टेस्ट किया गया था जिसमें उनके यौन शोषण की बात सामने आयी थी. इसको लेकर की गई शिकायत के आधार पर ही रविन्द्र सरोबर थाने में जीरो प्राथमिकी दर्ज कर ली गई.

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सूत्रों से मिली जानकारी के मुताब‍िक गुरुग्राम के सेक्टर-10ए में रहने वाले नितिन शर्मा और उनकी पत्नी ने 30 मार्च 2022 को बच्‍चों को गोद लिया था और गुरुग्राम चले गए थे. इसके बाद दंपती 12 जुलाई 2022 को इन बच्चों को वापस कोलकाता छोड़ आए. लेक‍िन इनके छोड़ने से पहले उनके मेड‍िकल पर‍ीक्षण में यौन शोषण का पता चला है. गुरुग्राम के सेक्टर-10ए थाना में आईपीसी की धारा 354 (यौन शोषण), 120 बी (आपराध‍िक साज‍िश), जेजे एक्ट की धारा 75, पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. मामले में सेक्टर-10ए थाना प्रभारी मुकेश कुमारी का कहना है क‍ि इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

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