आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी है। बताया जा रहा है कि बेल बांड भरने के बाद आशीष को शुक्रवार को जेल से रिहाई मिल सकती है।
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लखनऊ, 10 फरवरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने 18 जनवरी को जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आशीष टेनी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं।
मामले में आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज
बतादें कि लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया इलाके में पिछले साल 3 अक्टूबर को किसानों ने अजय मिश्रा का विरोध करते हुए काले झंडे दिखाए थे। इसी दौरान एक गाड़ी प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच घुस गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद किसान उग्र हो गये थे और हिंसा भड़की थी। वारदात में एक पत्रकार समेत 4 की मौत हो गयी थी। इस मामले में आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
शुक्रवार को जेल से रिहा हो सकते हैं आशीष मिश्रा
मिली जानकारी के मुताबिक आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी है। मामले की सुनवाई पहले ही हो चुकी थी। गुरुवार को कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि बेल बांड भरने के बाद आशीष को शुक्रवार को जेल से रिहाई मिल सकती है।
गौरतलब है कि लखीमपुर हिंसा में आशीष मिश्रा के शामिल होने के आरोपों को गलत बताते हुए शुरुआती दौर में कई तरह के तर्क दिए गए थे। आशीष मिश्रा और उनके परिवार का कहना था कि घटना के वक्त वो वहां था ही नहीं। हालांकि बाद में SIT जांच में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया गया। करीब 5 हजार पन्नों की अपनी चार्जशीट में SIT ने बताया था कि आशीष मिश्रा को घटनास्थल पर मौजूद था। SIT ने आशीष को इस केस का मुख्य आरोपी माना है।