मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वकील एसके मेंदीरता ने रखा कमीशन के सामने पक्ष, 28 जून को हुई थी पिछली सुनवाई।
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रांची, 14 जुलाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी माइनिंग लीज मामले की सुनवाई गुरुवार को दिल्ली के निर्वाचन आयोग कार्यालय में हुई। हेमंत सोरेन की तरफ से उनका पक्ष एसके मेंदीरता ने पक्ष रखा। उसके बाद आयोग ने सुनवाई की अगली तारीख 5 अगस्त तय की है।
गौरतलब है कि 28 जून को हुई पिछली सुनवाई में बीजेपी के अधिवक्ता ने करीब दो घंटे तक अपना पक्ष रखा गया था। पिछली सुनवाई के दौरान जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 9 ए के तहत मुख्यमंत्री सोरेन को विधायकी को अयोग्य करार देने की मांग की गई थी। दरअसल गवर्नर रमेश बैस द्वारा मामले को चुनाव आयोग को भेजने के बाद आयोग ने मई में सीएम सोरेन को कानून के तहत नोटिस जारी किया था। हालांकि शुरुआती सुनवाई के दौरान सोरेन की तरफ से दलील दी गयी थी कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 9A इस मामले में लागू नहीं होती है। इस दावे के समर्थन में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को संदर्भ के तौर पर पेश किया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने केस की सुनवाई पर रोक से इनकार कर दिया था।