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कानून का शिकंजाः कपिलदेव सिंह की हत्या में फंस गया मुख्तार, हो गई 10 साल की कैद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी

यूपी के गाजीपुर जिले के करंडा निवासी कपिलदेव सिंह की हत्या मामले में मुख्तार अंसारी को MP/MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है, जबकि 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। माफिया मुख्तार पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है।

By Rakesh 

Updated Date

गाजीपुर। यूपी के गाजीपुर जिले के करंडा निवासी कपिलदेव सिंह की हत्या मामले में मुख्तार अंसारी को MP/MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है, जबकि 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। माफिया मुख्तार पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है।

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गैंगस्टर मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन एमपी/एमएलए कोर्ट अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने सजा सुना दी है। मुख्तार को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना लगा है। दूसरे दोषी सोनू यादव को 5 साल की सजा 2 लाख का जुर्माना। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार बांदा जेल से न्यायालय में पेश हुआ। जबकि सोनू यादव न्यायालय में मौजूद था।

2009 में हुआ था करंडाकांड

2009 में करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह की हत्या और मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी और सोनू यादव के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत करंडा थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था।

लंबे समय से इस मामले में सुनवाई चल रही थी। सात अक्तूबर को मुख्तार अंसारी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और सोनू यादव का बयान दर्ज हुआ था। इसके बाद बहस के लिए 11 अक्तूबर की तिथि तय की गई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी।

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17 अक्तूबर को अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव, मुख्तार अंसारी एवं सोनू यादव के अधिवक्ताओं ने अपना-अपना तर्क प्रस्तुत किया था। बहस सुनने के बाद न्यायालय ने फैसले के लिए तिथि नियत की थी। न्यायालय ने 26 अक्तूबर को निर्णय सुनाते हुए मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाया। साथ ही सजा निर्धारण के लिए 27 अक्तूबर की तिथि तय की थी।

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