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News Bulletin : रहना चाहते हैं ‘अप टू डेट’ तो कम शब्दों में पढ़ें सुबह की 5 बड़ी ख़बरें

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

नई दिल्ली, 27 मई 2022

पढ़ें :- News Bulletin : रहना चाहते हैं 'अप टू डेट' तो कम शब्दों में पढ़ें सुबह की 5 बड़ी ख़बरें

1. #BharatDroneMahotsav : प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे ‘भारत ड्रोन महोत्सव’ का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव ‘भारत ड्रोन महोत्सव-2022’ का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम के दौरान किसान ड्रोन पायलटों से बातचीत भी करेंगे और ओपन-एयर ड्रोन उड़ान प्रदर्शन का अवलोकन करेंगे। साथ ही ड्रोन प्रदर्शनी केंद्र में स्टार्ट-अप के लोगों से चर्चा करेंगे। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 दो दिवसीय कार्यक्रम है, जो 27 और 28 मई को आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव में सरकारी अधिकारियों, विदेशी राजनयिकों, सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, निजी कंपनियों और ड्रोन स्टार्ट-अप सहित 1600 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।

2. #OPChautala : ओमप्रकाश चौटाला की सजा पर आज आएगा कोर्ट का फैसला

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विकास धूल ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की सजा पर गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। इसके बाद उन्होंने फैसला सुरक्षित रखकर 27 मई को सजा सुनाने का आदेश दिया।

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3. #PlacesofWorshipAct के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल

प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। अब दिल्ली के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। याचिका में कहा गया है कि 15 अगस्त, 1947 की मनमानी कट ऑफ तारीख तय कर अवैध निर्माण को वैधता दी गई थी।

4. #AndhraPradesh : सरकार ने NGT के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विशाखापट्टनम के टूरिज्म प्रोजेक्ट रुशिकोंडा हिल्स के निर्माण कार्य पर रोक लगाने के NGT के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 30 मई को सुनवाई करेगा।

5. #SexWorkers के काम को सुप्रीम कोर्ट ने माना पेशा, कहा- ‘पुलिस इन्हें परेशान न करे’

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सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स के काम को पेशा मानते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वो उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करें। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि सहमति से सेक्स के मामले में कोई कार्रवाई ना करें।

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