Amitabh Bachchan: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि अमिताभ बच्चन की फोटो, आवाज, नाम या उनकी किसी भी विशेषता का उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है। अदालत ने फ़्लैग की गई सामग्री को हटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और

