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अब स्थापित मेडिकल कॉलेजों में होंगी अधिकतम 150 सीटें

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए आदेश के मुताबिक 2024-25 से स्थापित मेडिकल कॉलेजों में अधिकतम 150 अंडरग्रैजुएट सीटें होंगी। बशर्ते संस्थान उस राज्य में 10 लाख आबादी के लिए 100 एमबीबीएस सीटों के अनुपात का पालन करे।

By Rakesh 

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए आदेश के मुताबिक 2024-25 से स्थापित मेडिकल कॉलेजों में अधिकतम 150 अंडरग्रैजुएट सीटें होंगी। बशर्ते संस्थान उस राज्य में 10 लाख आबादी के लिए 100 एमबीबीएस सीटों के अनुपात का पालन करे।

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सीटों की बढ़ी हुई संख्या चाहने वाले कॉलेज में 2024-25 से 150 एमबीबीएस छात्रों से अधिक नहीं हो सकते हैं। 16 अगस्त को अधिसूचित दिशानिर्देशों में कहा गया है कि प्रवेश के लिए कोई भी अतिरिक्त अनुमत सीट कोटा उस कॉलेज में प्रवेश के लिए दी गई सीटों की संख्या के भीतर होगी।

इस अपवाद के साथ कि जिन कॉलेजों ने एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए बढ़ी हुई सीटों के लिए अप्लाई किया है या उसे प्राप्त करने में विफल रहे हैं। वो वर्ष 2024-25 में एक बार के लिए वही संख्या (कुल 200 या 250) मांग सकते हैं जो उनके पिछले आवेदन में थी। गाइडलाइंस में कहा गया है कि 2023-24 के बाद नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की परमिशन लेटर केवल 50/100/150 सीटों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के लिए जारी की जाएगी।

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