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SIR पर आर-पार के मूड में कांग्रेस, CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान

CEC Controversy : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठे सवालों ने सियासी विवाद को और हवा दे दी है।✍️अरविंद कुमार 

By HO BUREAU 

Updated Date

CEC Controversy : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठे सवालों ने सियासी विवाद को और हवा दे दी है। दो चुनाव आयुक्तों की ओर से कथित तौर पर दर्ज कराई गई आपत्तियों की मीडिया रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। पार्टी ने 25 सितंबर को राज्य स्तर और 28 सितंबर को जिला स्तर पर प्रदर्शन की घोषणा की है।

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25 सितंबर को राज्य चुनाव आयोगों के बाहर प्रदर्शन

कांग्रेस ने SIR से जुड़े विवाद को लेकर अपने सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को 25 सितंबर को राज्य चुनाव आयोग के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करने का निर्देश दिया है। पार्टी का कहना है कि यह आंदोलन चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूचियों से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर किया जा रहा है।

CEC को हटाने और गिरफ्तारी की मांग

कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और उनकी गिरफ्तारी की मांग रखी है। इसके साथ ही पार्टी ने उनके कार्यकाल में लिए गए फैसलों और मतदाता सूचियों में हुए बदलावों की स्वतंत्र एवं व्यापक समीक्षा की मांग की है। ये कांग्रेस की राजनीतिक मांगें हैं, न कि किसी न्यायिक संस्था द्वारा स्थापित निष्कर्ष।

28 सितंबर को जिला स्तर पर दूसरा चरण

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक आंदोलन का दूसरा चरण 28 सितंबर को होगा। इस दिन देशभर की जिला कांग्रेस कमेटियां जिला कलेक्ट्रेट तक विरोध मार्च निकालेंगी। वेणुगोपाल ने कहा है कि पार्टी अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखेगी।

आखिर SIR को लेकर विवाद क्या है?

विवाद की मौजूदा कड़ी एक मीडिया रिपोर्ट से जुड़ी है, जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयोग के भीतर SIR और मतदाता सूची से जुड़े कुछ फैसलों को लेकर असहमति सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले करीब 10 महीनों में कम से कम 14 बार औपचारिक आपत्तियां दर्ज कीं। रिपोर्ट में कहा गया कि इन आपत्तियों में मतदाता पंजीकरण, नाम हटाने और बहाल करने तथा चुनावी डेटाबेस तक पहुंच जैसे मुद्दे शामिल थे।

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Form-6 से लेकर मतदाता डेटाबेस तक सवाल

मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले Form-6 में किए गए बदलावों पर भी सवाल उठाए। इसके अलावा चुनावी डेटा तक पहुंच के कथित केंद्रीकरण और कुछ प्रक्रियाओं को लेकर भी आपत्तियां दर्ज होने की बात कही गई है।

पश्चिम बंगाल और गोवा का मुद्दा भी रिपोर्ट में शामिल

रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल में SIR से जुड़े अपीलों की प्रक्रिया और गोवा में मतदाता सूची से संबंधित सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवालों का उल्लेख किया गया है। खास तौर पर गोवा में कुछ मतदाताओं की पात्रता तय होने के बावजूद सॉफ्टवेयर से जुड़ी समस्या के कारण उन्हें अंतिम सूची में शामिल नहीं किए जाने का दावा रिपोर्ट में किया गया है।

चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा

इस पूरे विवाद के बीच यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। 2023 के कानून के अनुसार आयोग के कामकाज में जहां संभव हो, सर्वसम्मति का प्रावधान है और मतभेद होने की स्थिति में बहुमत से फैसला किया जाता है।

कांग्रेस के ऐलान के बाद SIR का मुद्दा अब केवल मतदाता सूची के पुनरीक्षण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और उसकी संस्थागत जवाबदेही पर राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। 25 सितंबर के राज्यस्तरीय प्रदर्शन और 28 सितंबर के जिला स्तरीय मार्च के जरिए कांग्रेस इस मुद्दे को देशव्यापी राजनीतिक अभियान का रूप देने जा रही है।

✍️अरविंद कुमार 

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इस लेख में व्यक्त विचार, मत एवं विश्लेषण मूल लेखक के हैं। इसे केवल प्रकाशन हेतु संपादित किया गया है। विचारों, मतों या उनसे उत्पन्न परिणामों के लिए वेब पोर्टल अथवा प्रकाशक उत्तरदायी नहीं होंगे।

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