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उत्तराखंडः नशा मुक्ति केंद्रों पर गिरेगी गाज, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हुई अनिवार्य

नशा छुड़ाने के लिए लोगों को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया जाता है। लेकिन देखने में आ रहा है कि काफी समय से प्रदेशभर में संचालित हो रहे नशा मुक्ति केंद्रों ने अब तक न तो रजिस्ट्रेशन करवाया है और न ही मानकों पर खरे उतरे हैं। ऐसे में अब प्रदेशभर में संचालित हो रहे तमाम नशा मुक्ति केंद्रों को मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।

By Rakesh 

Updated Date

देहरादून। नशा छुड़ाने के लिए लोगों को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया जाता है। लेकिन देखने में आ रहा है कि काफी समय से प्रदेशभर में संचालित हो रहे नशा मुक्ति केंद्रों ने अब तक न तो रजिस्ट्रेशन करवाया है और न ही मानकों पर खरे उतरे हैं। ऐसे में अब प्रदेशभर में संचालित हो रहे तमाम नशा मुक्ति केंद्रों को मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।

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मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के नोडल अधिकारी मयंक बडोला ने कहा कि प्रदेशभर में संचालित हो रहे नशा मुक्ति केंद्रों को 14 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे नशा मुक्ति केंद्रों पर वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

बता दें कि प्रदेशभर में मौजूदा समय में 100 से ज्यादा नशा मुक्ति केंद्र संचालित हो रहे हैं। लेकिन पिछले लंबे समय से नशा मुक्ति केंद्रों को लेकर तमाम शिकायतें सामने आ रही थी। भारी अनियमिताएं भी देखने को मिल रही थी। ऐसे में भारी अनियमितताओं को देखते हुए नशा मुक्ति केंद्रों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है।

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