Advertisement:बिहार के सिवान जिला में विज्ञापन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है,सिवान में विज्ञापन के लिए एक जगह सुनिश्चित होगा, जिसके लिए ऑक्शन होगा,इसके अलावा एतिहासिक स्मारक, मंदिर और श्मशान घाटों पर विज्ञापन लगाने पर रोक लगा दी गई है,चिन्हित स्थल के अलावा विज्ञापन लगाने वालों पर कार्रवाई हो सकती है.
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Siwan News:बिहार के सिवान जिला में विज्ञापन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है,सिवान में विज्ञापन के लिए एक जगह सुनिश्चित होगा, जिसके लिए ऑक्शन होगा,इसके अलावा एतिहासिक स्मारक, मंदिर और श्मशान घाटों पर विज्ञापन लगाने पर रोक लगा दी गई है,चिन्हित स्थल के अलावा विज्ञापन लगाने वालों पर कार्रवाई हो सकती है.
नगरपालिका विज्ञापन नियमावली 2023 में प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका क्षेत्र में स्थित बाजारों, सड़क के किनारे चिह्नित जगहों पर ही विज्ञापन लगा सकेंगे. हालांकि ऐतिहासिक स्मारकों, हेरिटेज स्थलों, मंदिरों, श्मशान घाटों, सुरक्षित पर्यावरणीय क्षेत्रों, आरक्षित प्राकृतिक स्थलों पर विज्ञापन नहीं लगाये जायेंगे. वहीं आरक्षित स्थलों के अलावा तय स्थानों पर भी यौन उत्कंठा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, क्रूरता, नकारात्मकता, यातायात व्यवधान डालने वाले विज्ञापन नहीं लगाये जायेंगे.
सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में विज्ञापन होल्डर्स के खिलाफ बिना अनुमति विज्ञापन लगाने, तय जगहों से अलग हटकर विज्ञापन लगाने, यौन उत्कंठा वाले विज्ञापन लगाने, ट्रैफिक जाम का कारण बनने वाले विज्ञापन लगाने, नग्नता, नस्लीय जाति मतभेद पैदा करने वाले विज्ञापन लगाने, यौन ओवरटोन, बच्चों, महिलाओं के खिलाफ शोषण, हिंसा को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन लगाने पर बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1985 के तहत कार्रवाई होगी.
साथ हीं तय स्थान से अलग हटकर विज्ञापन लगाने पर नगरपालिका विज्ञापन नियमावली 2023 का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध 200 फीसदी तक जुर्माना लगाया जा सकता है. ऐसी गलतियां करने वालों को पहले ही इसकी सूचना दे दी जायेगी.वैसे विज्ञापन होर्डिंग संवेदक जो विज्ञापन पर लाइटिंग के लिए परंपरागत सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है तो उसे पांच फीसदी होल्डिंग टैक्स में छूट प्रदान की जाएगी. उल्लेखनीय है कि विज्ञापन होर्डिंग के लिए लाइट भी लगायी जाती है ताकि रात में भी विज्ञापन दिख सकें.