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झारखंड में मांस-मछली की दुकान चलाने से पहले NOC जरूरी, नए नियम से बदलेगा कारोबार

झारखंड में मांस-मछली की दुकान चलाने से पहले NOC जरूरी, नए नियम से बदलेगा कारोबार

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Jharkhand : झारखंड के शहरी इलाकों में अब मांस, मछली और अंडे का कारोबार करना पहले से ज्यादा नियमबद्ध होगा। नगर निकाय की NOC यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना ऐसी दुकानें चलाना मुश्किल होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में ‘झारखंड नगरपालिका विनियम, 2026’ अधिसूचित किया

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