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सोनिया गांधी की 1980 की वोटर लिस्ट में एंट्री पर फिर घमासान, कोर्ट में रिवीजन याचिका स्वीकार

Delhi : सोनिया गांधी के नाम के 1980 की नई दिल्ली मतदाता सूची में शामिल होने को लेकर दाखिल पुनरीक्षण याचिका को राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।✍️अरविंद कुमार 

By HO BUREAU 

Updated Date

Delhi : सोनिया गांधी के नाम के 1980 की नई दिल्ली मतदाता सूची में शामिल होने को लेकर दाखिल पुनरीक्षण याचिका को राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। याचिका में नागरिकता और मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के समय को लेकर सवाल उठाए गए हैं। मामले में अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।

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1980 की वोटर लिस्ट में नाम को लेकर सवाल

दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी से जुड़े मतदाता सूची विवाद ने एक बार फिर दस्तक दी है। दाखिल पुनरीक्षण याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 की नई दिल्ली मतदाता सूची में दर्ज था, जबकि याचिकाकर्ता के मुताबिक उन्होंने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता हासिल की थी। याचिका में इसी आधार पर सवाल उठाया गया है कि नागरिकता हासिल करने से पहले उनका नाम मतदाता सूची में किस आधार पर शामिल किया गया।

1982 में नाम हटाने का भी दावा

याचिका में दावा किया गया है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1982 में मतदाता सूची से हटा दिया गया था और बाद में 1983 में फिर दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों की जांच की मांग भी की है।

दस्तावेजों पर भी उठाए गए सवाल

याचिका में 1980 में सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाने के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से इन दस्तावेजों को कथित तौर पर फर्जी बताते हुए जांच की मांग की गई है। हालांकि, ये सभी आरोप याचिका में लगाए गए दावे हैं, जिन पर अदालत में सुनवाई होनी है।

2025 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज की थी शिकायत

यह विवाद पहली बार अदालत तक नहीं पहुंचा है। सितंबर 2025 में मजिस्ट्रेट अदालत ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली शिकायत खारिज कर दी थी। इसके बाद याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण याचिका दाखिल की।

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सोनिया गांधी की ओर से आरोपों का विरोध

सोनिया गांधी की ओर से अदालत में इन आरोपों का विरोध किया गया है। उनकी तरफ से याचिका को तथ्यात्मक आधार से रहित बताते हुए कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग का मामला बताया गया है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।

✍️अरविंद कुमार 

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इस लेख में व्यक्त विचार, मत एवं विश्लेषण मूल लेखक के हैं। इसे केवल प्रकाशन हेतु संपादित किया गया है। विचारों, मतों या उनसे उत्पन्न परिणामों के लिए वेब पोर्टल अथवा प्रकाशक उत्तरदायी नहीं होंगे।

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