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दिल्ली में धूल प्रदूषण रोकने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव होगा तेज : गोपाल राय

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार को बताया कि दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद दिल्ली में ग्रेप-4 की पाबंदियां हटा ली गई हैं। लेकिन ग्रेप-1 , ग्रेप-2 और ग्रेप-3 की पाबंदियां अभी लागू रहेंगी।

By Rakesh 

Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार को बताया कि दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद दिल्ली में ग्रेप-4 की पाबंदियां हटा ली गई हैं। लेकिन ग्रेप-1 , ग्रेप-2 और ग्रेप-3 की पाबंदियां अभी लागू रहेंगी।

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दिल्ली में सिर्फ सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 बसें ही चलेंगी

कहा कि निर्माण एवं विध्वंस कार्यों पर रोक अभी लगी रहेगी। साथ ही बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल गाड़ियों के संचालन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सिर्फ सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 बसें ही आ सकती है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पानी का छिड़काव लगातार करने के आदेश दिए गए हैं।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर में पिछले 2 दिनों से लगातार सुधार देखा जा रहा है और आज एक्यूआई 290 तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध हटा लिया गया है।  लेकिन ग्रेप-1 , ग्रेप-2 और ग्रेप-3 की पाबंदियां अभी लागू रहेंगी। एनसीआर से दिल्ली में सिर्फ सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 बसें ही आ सकती हैं। मंत्री गोपाल राय ने बताया कि ग्रेप-3 के तहत दिल्ली में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

इन विभागों को मिली छूट:

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रेलवे स्टेशन, मेट्रो, हवाई अड्डे, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित निर्माण तथा विध्वंस साइट, अंतर्राज्यीय बस अड्डे, अस्पताल, सड़क एवं राजमार्ग, फ्लाईओवर, बिजली, सीवर लाइन, स्वचछता परियोजनाओं पर निर्माण संबंधी छूट रहेगी। इसके साथ-साथ दिल्ली के अंदर जो इंटीरियर वर्क है, जैसे प्लम्बिंग का कार्य, बिजली फिटिंग का कार्य, फर्नीचर के काम की छूट रहेगी। कच्ची सड़कों पर वहनों के आने-जाने पर बैन रहेगा। इसके अलावा टाइलों, पत्थरों के काटने पर बैन रहेगा। साथ ही फर्श सामग्री के काटने पर बैन रहेगा, पीसने की गतिविधियों पर भी बैन रहेगा।

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