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व्यापमं घोटाले के व्हिसलब्लोअर आनंद राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का MP सरकार को नोटिस,तीन दिन में मांगा जवाब

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जमानत न मिलने पर डॉक्टर आनंद राय ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है. आनंद राय व्यापम घोटाला मामले में व्हिसलब्लोअर थे, जिन्होंने कई खुलासे किए थे और हाल ही में एमपी-टीईटी पेपर लीक का भी खुलासा किया था.

By इंडिया वॉइस 

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सुप्रीम कोर्ट ने व्हिसलब्लोअर आनंद राय द्वारा दायर याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम से संबंधित एक मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ आनंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने मध्‍य प्रदेश सरकार से 13 जनवरी तक जवाब मांगा है.आनंद राय व्यापम घोटाला मामले में व्हिसलब्लोअर थे, जिन्होंने कई खुलासे किए थे और हाल ही में एमपी-टीईटी पेपर लीक का भी खुलासा किया था.

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सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने ये नोटिस जारी किया है. मामले की सुनवाई के दौरान आनंद राय की ओर से पेश वरिष्‍ठ वकील कपिल सिब्‍बल ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया. याचिका में कहा गया है कि ये मामला और कुछ नहीं, बल्कि एक और मामला है जिसमें आनंद राय के खिलाफ साजिश रची और प्रताड़ित किया है. ये हर संभव अवसर पर बदला लेने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उन्होंने घोटाले को उजागर किया था. याचिकाकर्ता कानून का पालन करने वाला नागरिक है और न तो किसी के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है. उनका पूरा पिछला रिकॉर्ड बेदाग है. ये मामले राजनीतिक बदले की भावना से शुरू किए गए हैं.

एमपी-टीईटी पेपर लीक का किया खुलासा

हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. हाई कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट 1989 की धारा 14 (ए) (2) के तहत दायर उनकी अपील को भी खारिज कर दिया था. व्यापम घोटाला मामले में व्हिसलब्लोअर रहे आनंद राय ने हाल ही में मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (एमपी-टीईटी) पेपर लीक मामले का खुलासा किया था.आनंद राय 15 नवंबर 2022 से जेल में हैं. उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन 12 दिसंबर को हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

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