सपा नेता आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने उन्हें दो साल की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
Updated Date
लखनऊ। सपा नेता आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने उन्हें दो साल की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
आजम खां पर आरोप था कि 18 अप्रैल 2019 को धमारा गांव में जनसभा के दौरान उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने शहजादनगर में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और सुनवाई के बाद शनिवार को आजम खां को हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया है। आजम खां इस समय न्यायिक अभिरक्षा में हैं।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आजम खां को दो साल की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। हालांकि ऊपरी अदालत में याचिका को लेकर जमानत मिल गई है।
आजम को इन धाराओं में हुई सजा ?
-505(1)b में 1000/ जुर्माना और दो साल की सजा
-171-जी में 500/ का जुर्माना एक माह की जेल
-125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में 1000/ जुर्माना दो साल की सजा।