Caste Based Census:बिहार सरकार को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में जारी जातिगत सर्वेक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है .शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को पटना हाईकोर्ट जाने का सुझाव दिया है और कहा कि यह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बल्कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट पिटिशन है.
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New Delhi:बिहार सरकार को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में जारी जातिगत सर्वेक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया,शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को पटना हाईकोर्ट जाने का सुझाव दिया है और कहा कि यह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बल्कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट पिटिशन है.SC ने इस मामले में दायर सभी याचिकाओं को वापस लेने की मंजूरी दी.
17 जनवरी को ‘हिंदू सेना’ के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने बिहार में जातिगत सर्वेक्षण कराने के राज्य सरकार के फैसले को संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन बताया था. इसी तरह की कई अन्य याचिकाएं भी शीर्ष अदालत में दाखिल की गई थीं, जिनमें बिहार में जातिगत सर्वेक्षण कराने के संबंध में जारी अधिसूचना को रद्द करनेऔर संबंधित अधिकारियों को कवायद से रोकने का आग्रह किया गया था.