गोपेश्वर, 15 जनवरी। चमोली जिले में पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों, दोहरी पेंशन प्राप्तकर्ता पेंशनरों को अनिवार्य रूप से अपनी आय का विवरण एवं छूट के लिए जमा निवेश की धनराशि का प्रमाण पत्र देना होगा। 24 फरवरी 2022 से पहले कराना होगा जमा मुख्य कोषाधिकारी सूर्य