नई दिल्ली, 15 मार्च। पूर्व राज्यसभा सांसद शरद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 दिनों के अंदर दिल्ली का सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने ये आदेश केंद्र सरकार की मांग पर सुनवाई करते हुए दिया है। 2017 में याचिका दायर कर अपनी अयोग्यता को चुनौती

