मनीष सिसोदिया को इस मामले में कोर्ट में पेश होना होगा। उन्होंने बताया कि उपरोक्त धाराओं में दो साल की सजा का प्रावधान है। सैकिया ने बताया है कि आगामी 22 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉ. सरमा सीजेएम कोर्ट में हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराएंगे।
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गुवाहाटी, 01 जुलाई। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने कामरूप (ग्रामीण) जिला के सीजेएम कोर्ट में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ फौजदारी का मुकदमा दायर कराया है।
सिसोदिया का सरमा पर PPE किट को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप
बतादें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 4 जून, 2022 को दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में डॉ. सरमा पर कोरोना महामारी के दौरान PPE किट की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। जिसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ. सरमा ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की है।
सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज
असम सरकार के महाअधिवक्ता देबोजीत सैकिया ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। उनके झूठे आरोपों से मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। जिसके चलते कामरूप (ग्रामीण) CJM कोर्ट में गुरुवार को मनीष सिसोदिया के खिलाफ अंडर सेक्शन 499/500/501 आईपीसी केस सं. 81/2022 के तहत याचिका दायर की गई है।
सिसोदिया को कोर्ट में पेश होना होगा
मनीष सिसोदिया को इस मामले में कोर्ट में पेश होना होगा। उन्होंने बताया कि उपरोक्त धाराओं में दो साल की सजा का प्रावधान है। सैकिया ने बताया है कि आगामी 22 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉ. सरमा CJM कोर्ट में हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराएंगे।