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7 साल पुराने केस में AAP के 2 विधायक दोषी करार, 21 को होगी सजा

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता की अदालत ने मॉडल टाउन सीट से विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी एवं बुराड़ी से विधायक संजीव झा को दोषी ठहराते हुए कहा कि ये दोनों विधायक पुलिस को सबक सिखाना चाहते थे.

By इंडिया वॉइस 

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दिल्ली की एक अदालत ने 7 साल पुराने एक मामले में भीड़ का हिस्सा बनकर पुलिस कर्मियों पर हमला करने के जुर्म में आम आदमी पार्टी के दो विधायकों को आज दोषी करार दिया है. कोर्ट ने ‘आप’ के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी व संजीव झा को गैरकानूनी तरीके से भीड़ का हिस्सा होने और पुलिस बल पर हमला करने के लिए उकसाने का दोषी ठहराया है. विधायकों की सजा पर 21 सितंबर को अदालत में सुनवाई होगी. यह मामला वर्ष 2015 में बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर हमले से जुड़ा है.

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राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता की अदालत ने मॉडल टाउन सीट से विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी एवं बुराड़ी से विधायक संजीव झा को दोषी ठहराते हुए कहा कि ये दोनों विधायक पुलिस को सबक सिखाना चाहते थे, अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ये दोनों विधायक ना केवल भीड़ का हिस्सा थे, बल्कि भीड़ को उकसा रहे थे. अदालत ने कहा कि चश्मदीद गवाहों के बयानों के मुताबिक, वह इस तरह का बल प्रदर्शन कर पुलिस को डराने का प्रयास कर रहे थे.अदालत ने इन दो विधायकों के साथ ही 15 अन्य लोगों को भी दोषी करार दिया है.

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