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UP News:पूर्व BJP विधायक समेत 4 दोषियों को 2.9 माह की सजा,पोलिंग बूथ कर्मी के साथ मारपीट का आरोप

उत्तर-प्रदेश के फतेहपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है,BJP के पूर्व विधायक(विक्रम सिंह)समेत चार समर्थको को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 साल 9 महीने कि सजा सुनाई है,साथ ही दोषियों पर एक-एक हजार का जुर्माना भी लगाया है,बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह ने समर्थकों के साथ पोलिंग बूथ में कांस्टेबल आदेश कुमार से लोकसभा चुनाव के दौरान मारपीट की थी,यह घटना 30 अप्रैल 2014 की है

By इंडिया वॉइस 

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Fatehpur News:उत्तर-प्रदेश के फतेहपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है,BJP के पूर्व विधायक(विक्रम सिंह)समेत चार समर्थको को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 साल 9 महीने कि सजा सुनाई है,साथ ही दोषियों पर एक-एक हजार का जुर्माना भी लगाया है,बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह ने समर्थकों के साथ पोलिंग बूथ में कांस्टेबल आदेश कुमार से लोकसभा चुनाव के दौरान मारपीट की थी,यह घटना 30 अप्रैल 2014 की है,सज़ा के ऐलान के बाद कोर्ट ने सभी दोषियों को जमानत पर रिहा कर दिया है

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हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बड़ागांव पोलिंग बूथ की है, जहाँ 30 अप्रैल 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह अपने समर्थकों के साथ पोलिंग बूथ में घुसकर कांस्टेबल आदेश कुमार से मारपीट की थी, जिस मामले में पुलिस ने कांस्टेबल के तहरीर पर पूर्व विधायक विक्रम सिंह, समर्थक कमल किशोर तिवारी, अमित तिवारी, शंकर दयाल उर्फ बच्चा तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था.

कांस्टेबल के तहरीर पर पूर्व विधायक विक्रम सिंह समेत चार लोगों पर IPC की धारा 147, 149, 332, 353, 323, 504, 506 व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और 131, 134 (ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था. मुकदमे की सुनवाई के बाद सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने IPC की धारा 353 में 2 साल की साधारण कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है. 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में 6 माह और 131-ख लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में 3 माह की साधारण कारावास की सज़ा सुनाई है. सज़ा के ऐलान के बाद कोर्ट ने सभी को जमानत दे दी है. बता दें कि विक्रम सिंह फतेहपुर के सदर सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक हैं.

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