Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज (शुक्रवार) मस्जित के वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा करने के अधिकार, मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाई हैं और ज्ञानवापी परिसर में बने अवैध ढांचे को हटाने संबंधी मामले पर सुनवाई होनी है।
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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज (शुक्रवार) मस्जित के वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा करने के अधिकार, मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाई हैं और ज्ञानवापी परिसर में बने अवैध ढांचे को हटाने संबंधी मामले पर सुनवाई होनी है।
इससे पहले 17 नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इसे सुनवाई के योग्य माना था। मुस्लिम पक्ष ने इसकी पोषणीयता पर बहस की अर्जी दाखिल की थी।
हिंदू पक्ष की याचिका के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने 7/11 के तहत याचिका खारिज करने की मांग की थी। लेकिन पिछली सुनवाई पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज महेंद्र पांडे ने इस मामले को सुनवाई के योग्य मान लिया। इसके बाद कोर्ट ने इस केस में 2 दिसंबर की तारीख दी थी।
इस मामले में वादी किरण सिंह ने 24 मई को केस दाखिल किया था। इसमें वाराणसी के जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, अंजुमन इंतेजामिया कमेटी के साथ ही विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को प्रतिवादी बनाया गया था।
बाद में 25 मई को जिला अदालत के न्यायाधीश ए. के. विश्वेश ने मुकदमे को फास्ट ट्रैक अदालत में ट्रांसफर कर दिया था। किरण सिंह ने अपनी याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक, परिसर हिंदुओं को सौंपने के साथ ही परिसर में मिले कथित शिवलिंग की नियमित तौर पूजा-अर्चना करने का अधिकार देने का अनुरोध किया है।