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यूपी निकाय चुनाव आरक्षण पर फिर टली सुनवाई, 24 दिसंबर मिली अगली तारीख, पढ़ें

उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव पर 2022 को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई कल यानि कि 24 दिसंबर तक के लिए टल गई है। बता दें कि अगर कल भी मामला फाइनल नहीं हुआ तो मामले की सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद होगी।

By इंडिया वॉइस 

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उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव पर 2022 को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई कल यानि कि 24 दिसंबर तक के लिए टल गई है। बता दें कि अगर कल भी मामला फाइनल नहीं हुआ तो मामले की सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद होगी।

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वहीं 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शुरू हो रहा है। निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर कोर्ट में बीते गुरुवार को सुनवाई की गई थी। लेकिन समय की कमी के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी। जिसके बाद कोर्ट ने आज यानि कि शुक्रवार को ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई की थी।

बता दें कि इस दौरान ओबीसी आरक्षण मामले पर कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी थी। लेकिन समय की कमी के कारण कोर्ट ने नई तारीख देते हुए 24 दिसंबर को मामले की सुनवाई की तारीख तय की है। वहीं 24 द‍िसंबर तक नगर निकाय चुनाव की अध‍िसूचना जारी करने पर कोर्ट ने रोक लगा दी है।

निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए सर्वोच्च अदालत ने ट्रिपल टेस्ट का फॉर्म्युला अपनाने को कहा था। सरकार पर आरोप है कि बिना ट्रिपल टेस्ट के रैपिड टेस्ट के आधार पर आरक्षण तय किया गया हैं।

वहीं सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त करते हुए कहा है कि ओबीसी आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था का निकाय चुनाव में पूरी तरह से पालन किया गया है। सरकार द्वारा दाखिल जवाब में कहा गया कि लागू आरक्षण व्यवस्था निकाय चुनाव में किसी भी पक्ष का अहित नहीं होगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में अगली तारीख कल यानी 24 दिसम्बर की अगली तारीख दी है।

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