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हाई कोर्ट ने लगाया बिहार सरकार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना, जानें क्या है वजह?

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सीवान नगर परिषद के अध्यक्ष पद से हटाये जाने का मामला

Patna High Court
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पटना : पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। हाई कोर्ट ने बिहार के सीवान नगर परिषद के अध्यक्ष पद से सिंधु देवी को हटाए जाने संबंधी राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए राज्य सरकार पर यह अर्थदंड लगाया है। इस मामले में पिछली सुनवाई में जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता सिंधु देवी की याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया।

वित्तीय अनियमितता के आरोप में सीवान नगर परिषद की अध्यक्ष पद से हटाई गई सिंधु देवी को राहत देते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को अर्थदंड की राशि याचिकाकर्ता को देने का निर्देश यह देते हुए कहा कि इस बीच याचिकाकर्ता ने बड़ी मानसिक प्रताड़ना को झेला है। कोर्ट ने कहा कि वित्तीय अनियमितता का आरोप लगने के बाद याचिकाकर्ता ने जो स्पष्टीकरण डीएम को दिया, उसे पूरी तरह से नहीं देखा गया और बिना जांच किये ही उसे अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को अविलंब उसके पद पर योगदान कराया जाए और अगर सरकार चाहे तो मामले में याचिकाकर्ता की ओर से दिये गये स्पष्टीकरण की जांच करा सकती है।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय अनियमितता के आरोप में सरकार ने याचिकाकर्ता से जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता ने स्पष्टीकरण सरकार को दिया था लेकिन सरकार ने उसकी जांच किये बगैर ही याचिकाकर्ता को अध्यक्ष पद से हटा दिया था।

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