हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने आठ सप्ताह में 11 जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति करने का आदेश दिया है।
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झारखंड हाई कोर्ट ने आज शिक्षकों की भर्ती से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले पर अपना आदेश सुनाया है। झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को प्रदेश के 11 गैर-अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने आठ सप्ताह में 11 जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने आगे कहा कि ने कहा कि जिनकी अनुशंसा की गई है, उनकी नियुक्ति जल्द करें तथा जिनका रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, उनका परिणाम जारी कर नियुक्ति की जाए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में कोई भी याचिका लंबित नहीं है। इसलिए सरकार इनकी नियुक्ति पर यह कहकर रोक नहीं लगा सकती है कि इससे संबंधित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।