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Jharkhand : हाईकोर्ट के देवघर DC और मोहनपुर CO को रात 8 बजे तक पेश होने के निर्देश, BJP ने सरकार को घेरा, जानें क्या है पूरा मामला

कोर्ट ने आदेश की कॉपी फैक्स के द्वारा झारखंड के मुख्य सचिव को भेजने को कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य के मुख्य सचिव कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराएं। अगर दोनों अधिकारी रात 8 बजे तक कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

रांची, 3 जून। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में जमीन से संबंधित एक मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने देवघर के मोहनपुर CO द्वारा लैंड पजेशन सर्टिफिकेट यानी LPC जारी नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने इस मामले में देवघर DC और CO को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। मामले में कोर्ट ने सभी दस्तावेज के CO और उपायुक्त को रात 8 बजे तक कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।

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कोर्ट में पेश नहीं हुए तो होगा गिरफ्तारी वारंट जारी

झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर के उपायुक्त और मोहनपुर के अंचलाधिकारी को रात 8 बजे कोर्ट में फिजिकल हाजिर होने का निर्देश दिया है। जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव को दोनों अधिकारियों को हाजिर करने का निर्देश दिया है। हाजिर नहीं होने पर DC और CO के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करेगी। CO को अदालत ने लैंड पॉजिशन रिपोर्ट से संबंधित सभी फाइल साथ लेकर आने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आदेश की कॉपी फैक्स के द्वारा झारखंड के मुख्य सचिव को भेजने को कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य के मुख्य सचिव कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराएं। अगर दोनों अधिकारी रात 8 बजे तक कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा।

बीजेपी ने मामले में सरकार को घेरा

वहीं विपक्षी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार को घेरते हुए ट्वीट कर कहा कि ”मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उद्दंड-लठैत की तरह कानून को ठेंगे पर रख काम कर रहे कुछ अधिकारियों को इतना तो समझाइए कि वो और किसी की नहीं तो कम से कम माननीय कोर्ट का तो सम्मान करना सीखें। गुजरे 15 दिनों में रांची के बाद ये दूसरे DC हैं जिनके रवैये पर कोर्ट ने सख़्ती दिखाई है।”

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क्या है पूरा मामला ?

बतादें कि इस मामले में सुनील कुमार शर्मा की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बैजनाथपुर में उनकी 2100 वर्गफीट जमीन है। जिसे वो बेचना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने मोहनपुर के CO से आवेदन देकर LPC जारी करने की मांग की थी। लेकिन उन्होंने अभी तक LPC जारी नहीं की है। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसी मामले में सुनवाई करने के दौरान कोर्ट ने सीओ और देवघर डीसी को रात 8 बजे तक कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। बतादें कि डीसी देवघर मंजू नाथ पहले भी विवादों में रह चुके हैं। DC का चुनाव आयोग और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के साथ भी विवाद रह चुका है। निशिकांत दुबे और डीसी एक ही क्षेत्र से संबंध रखते हैं।

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