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Jharkhand : खनन पट्टा मामले में मुख्यमंत्री सोरेन से हाई कोर्ट ने मांगा जवाब, जानें पूरा मामला

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर पत्थर खदान का पट्टा अलॉट होने का मामला सामने आया था। इस मामले में हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ 11 फरवरी को जनहित याचिका दायर की गयी थी।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

रांची, 8 अप्रैल। खनन पट्टा मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन से इस मामले में जवाब मांगा है। झारखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि मामले में पूरी जानकारी कोर्ट को मुहैया कराई जाए।

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CM हेमंत सोरेन के नाम पर पत्थर खदान का पट्टा अलॉट होने का मामला

बतादें कि कुछ वक्त पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर पत्थर खदान का पट्टा अलॉट होने का मामला सामने आया था। इस मामले में हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ 11 फरवरी को जनहित याचिका दायर की गयी थी। प्रार्थी शिव शंकर शर्मा की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने PIL दाखिल की थी। प्रार्थी की ओर से इस जनहित याचिका में कहा गया था कि सीएम हेमंत सोरेन खनन मंत्री, मुख्यमंत्री और वन पर्यावरण विभाग के विभागीय मंत्री भी हैं। उन्होंने खुद पर्यावरण क्लियरेंस के लिए आवेदन दिया था और खनन पट्टा हासिल किया। ऐसा करना पद का दुरुपयोग और जनप्रतिनिधि अधिनियम का उल्लंघन है। इसलिए इस पूरे मामले की CBI से जांच कराई जानी चाहिए। साथ ही प्रार्थी ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग भी कोर्ट से मांग की है। प्रार्थी ने हाइकोर्ट से मांग की है कि अदालत राज्यपाल को ये निर्देश दें कि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने के खिलाफ FIR के लिए अभियोजन स्वीकृति प्रदान करें।

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