Curfew News:मुंबई में 2 जनवरी तक अचानक कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, महाराष्ट्र की राजधानी में शांति सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस ने 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक शहर में अचानक कर्फ़्यू की घोषणा कर दी है,मुंबई पुलिस के अनुसार 2 जनवरी तक शहर में लाउडस्पीकर बजाने ,जुलूस निकालने ,प्रदर्शन करने और किसी भी तरह के जमावड़े आदि पर प्रतिबंध रहेगा
Updated Date
Mumbai: मुंबई में 2 जनवरी तक अचानक कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, महाराष्ट्र की राजधानी में शांति सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस ने 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक शहर में अचानक कर्फ़्यू की घोषणा कर दी है,मुंबई पुलिस के अनुसार 2 जनवरी तक शहर में लाउडस्पीकर बजाने ,जुलूस निकालने ,प्रदर्शन करने और किसी भी तरह के जमावड़े आदि पर प्रतिबंध रहेगा.
मुंबई में कर्फ़्यू के दौरान पांच या इससे अधिक लोगों के एक साथ एक जगह इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई है,4 दिसंबर से 2 जनवरी तक हथियारों, फायर आर्म्स, तलवारों और अन्य हथियारों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. इसके साथ ही इस कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक जगहों पर नारेबाजी, प्रदर्शन और गानों के प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है.सभी प्रकार के विवाह समारोहों, अंतिम संस्कार सभाओं, कब्रिस्तानों के रास्ते पर जुलूस, कंपनियों, क्लब, सहकारी समितियां और अन्य संघों की बड़े पैमानों पर बैठकों पर भी रोक लगा दी गई है .मुंबई पुलिस की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
इन-इन चीजो पर भी लगा है रोक
-सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्य करने वाले सरकारी कार्यालयों, अदालतों और स्थानीय निकायों के आसपास 5 या अधिक लोगों के जमावड़े पर रोक.
-क्लबों, थिएटरों या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के आसपास या किसी भी स्थान पर बड़े पैमाने पर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक. नाटकों या कार्यक्रमों, कृत्यों को देखने के उद्देश्य से इकट्ठा होने पर भी रोक.
-अदालतों और सरकारी कार्यालयों के आसपास और सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्य करने वाले स्थानीय निकायों के आसपास लोगों के जमावड़े पर रोक.
-शैक्षणिक गतिविधियों के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में बैठक पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.
-कारखानों के सामान्य व्यवसाय के लिए बैठक पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.
-दुकानों व प्रतिष्ठानों या व्यवसाय से जुड़ी बैठकों और सभाओं व जुलूसों के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध.