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तेजिंदर पाल बग्गा मामले में पंजाब सरकार पहुंची हाई कोर्ट, केंद्र और दिल्ली पुलिस को पार्टी बनाने की मांग

जनकपुरी व पीपली थाने की फुटेज को किया जाए संरक्षित

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने भाजपा नेता तेजिंदर पाल बग्गा के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि केंद्र सरकार तथा दिल्ली पुलिस को भी इस मामले में पार्टी बनाया जाए तथा दिल्ली के जनकपुरी व हरियाणा के पीपली पुलिस थाने की वीडियो फुटेज को संरक्षित किया जाए। हाईकोर्ट में अब इस केस की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।

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मोहाली में दर्ज एक केस के मामले में पंजाब पुलिस ने तेजिंदर पाल बग्गा को दिल्ली से गिरफ्तार कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने बग्गा की गिरफ्तारी को अपहरण बताया और इसकी सूचना हरियाणा पुलिस को दी। इसी सूचना के आधार पर हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को बग्गा को ले जाने से रोका। हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को कुरुक्षेत्र में ही रोक दिया। लंबी जद्दोजहद के बाद हरियाणा पुलिस ने बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया।

इसके बाद पंजाब ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया। पंजाब पुलिस द्वारा हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका की सुनवाई के दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू ने आरोप लगाए कि बग्गा के खिलाफ मोहाली में दर्ज केस को लेकर ही पंजाब पुलिस बग्गा को गिरफ्तार करने दिल्ली गई थी। इसे लेकर जनकपुरी पुलिस थाने को सूचित किया गया लेकिन उन्होंने सूचना रिकार्ड नहीं की।

शनिवार को भाजपा नेता तेजिंदर पाल बग्गा मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में पंजाब पुलिस द्वारा दायर अर्जी पर शनिवार को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 10 मई तक स्थगित कर दी है। बग्गा की एक अन्य याचिका कोर्ट में विचाराधीन है। इसमें बग्गा ने इस मामले में दर्ज एफआईआर को रद करने की मांग की है। अब मंगलवार को दोनों मामलों पर एक साथ सुनवाई होगी।

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