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सपा विधायक की 2़1 करोड़ की संपत्ति जब्त,गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी की संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है. इसके तहत जाजमऊ स्थित हिलाल कंपाउंड को पुलिस ने सील कर दिया है. जिसकी कीमत 21 करोड़ रुपए है.

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

उत्तर प्रदेश की महाराजपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, इरफान सोलंकी की संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है. इसके तहत जाजमऊ स्थित हिलाल कंपाउंड को पुलिस ने सील कर दिया, जो 21 करोड़ कीमत का है.फीलखाना थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस ने गिरोहबंद (गैंगस्टर) अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत जाजमऊ के हिलाल कंपाउंड में 21 करोड़ रुपये मूल्य के 27 फ्लैट जब्त किए हैं.

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बताया जा रहा है कि इरफान सोलंकी गैंग के शौकत पहलवान ने हिलाल कंपाउंड बनवाया है.इसके अनुसार, करीब इरफान के करीबी की करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्ति आज सील की गई है.पुलिस ने तीनों संपत्तियों का पीडब्ल्यूडी विभाग से वैल्यूशन कराया है. फिलहाल, हिलाल कंपाउंड में बने 28 फ्लैट है, जिसमें पुलिस का दावा है कि अभी तक 1 फ्लैट के मालिक ने रजिस्ट्री दिखाई है.

तीनों संपत्तियां राज्य सरकार ने कब्जे में ली

पुलिस के अनुसार, बिल्डर शौकत पहलवान ने समझौते पर ली गई जमीन में जेल में बंद सपा विधायक सोलंकी ने कथित रूप से अवैध तौर पर अर्जित धन का निवेश किया गया था. एक महिला को परेशान करने और उसके भूखंड को हड़पने के लिए उसके घर में आग लगाने के आरोप में सरेंडर के बाद सोलंकी और उनके भाई रिजवान को गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद से ही पुलिस ने उनके खिलाफ उप्र गिरोहबंद अधिनियम और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम लगाया था. हालांकि, इस मामले में पुलिस ने तीन अन्य — बिल्डर शौकत पहलवान, इज़राइल उर्फ आटे वाला और मोहम्मद शरीफ को भी आरोपी बनाया.

थाना प्रभारी ने कहा कि सोलंकी, उनके भाई रिजवान, बिल्डर शौकत और अन्य की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई शुक्रवार से शुरू हो गई है. उन्होंने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि सिविल लाइंस के ग्वालटोली स्थित शौकत पहलवान और उसके परिवार के सदस्यों की कथित रूप से स्वामित्व वाली कई ऊंची इमारतों की जब्ती शनिवार को की जाएगी.

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