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बाहुबली मुख्तार अंसारी गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार, मिली 10 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 5 लाख का जुर्माना

उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी अब भाम सिंह को गैंगस्टर मामले में दोषी माना गया है। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों को दस साल की सुनाई है। साथ मुख्तार अंसारी पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है।

By इंडिया वॉइस 

Updated Date

Mukhtar ansari gangster case: गैंगस्टर एक्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी और भाम सिंह दोषी पाए गए। गाजीपुर के एमपी, एमएलए कोर्ट दोनों को दस साल की सजा सुना दी है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। जिसके बाद गाजीपुर MP-MLA कोर्ट दोनों को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही मुख्तार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 1996 में दर्ज गैंगस्टर केस में आज 26 साल बाद फैसला आया है।

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क्या है पूरा मामला?
बता दें कि अपर सत्र न्यायाधीश/एमपी/एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत (Bahubali Mukhtar Ansari) में 21 वर्ष पुराने बहुचर्चित मुहम्मदाबाद कोतवाली के उसरी चट्टी हत्याकांड में अभियोजन की तरफ से मंगलवार को गवाह इजराइल अंसारी का बयान दर्ज हुआ। आरोपियों के अधिवक्ता द्वारा जिरह भी अंकित किया गया। 20 दिसंबर को अगली तिथि नियत की गई है। साथ ही मुख्तार अंसारी का बयान कराने के लिए न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि वादी मुकदमा मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से 20 दिसंबर को न्यायालय में उपस्थित करें।

आदेश की एक प्रति जिला कारागार बांदा को भेजने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि नियत तिथि पर किसी प्रकार का स्थगन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मालूम हो कि 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी अपने निर्वाचन क्षेत्र मऊ जा रहे थे। दोपहर साढ़े बारह बजे के करीब उसरी चट्टी पर उनके काफिले पर पहले से तैयार हमलावरों ने स्वचलित हथियारों से फायरिंग की।

इसमें मुख्तार अंसारी के सरकारी गनर रामचंदर उर्फ प्रदीप की मौके पर मौत हो गई थी। वहीं रुस्तम उर्फ बाबू घायल हुआ था। इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई थी। हमलावरों में से एक मारा गया था। मुख्तार अंसारी के साथ चलने वाले हमराहियों को भी चोट आई थीं। इस मामले में मुख्तार अंसारी ने बृजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को नामजद करते अन्य 15 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने चार लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया था, जिसमें से दो आरोपी की विचारण (Bahubali Mukhtar Ansari) के दौरान मौत हो गई थी।

जबकि मुख्तार अंसारी ने ईडी के अफसरों से केस का फैसला आने तक पूछताछ नहीं करने का अनुरोध किया था. सूत्रों के मुताबिक ईडी के अफसरों ने मुख्तार की इस अपील को मान लिया है. जिसके बाद गुरुवार को उनसे पूछताछ शुरू नहीं की गई है. हालांकि इससे पहले बुधवार देर रात को उनसे पूछताछ हुई है.

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