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चिकित्सकीय आधार पर आप नेता सत्येंद्र जैन को मिली अंतरिम जमानत, दिल्ली से बाहर जाने पर लगी रोक

आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। सत्येंद जैन को 10 जुलाई को कोर्ट में स्वास्थ्य रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है।

By Rajni 

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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। सत्येंद जैन को 10 जुलाई को कोर्ट में स्वास्थ्य रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन को चिकित्सकीय आधार पर शर्तों के साथ 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि आप नेता सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर शर्तों के साथ जमानत दी जाएगी। वह बिना अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते और मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दे सकते।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक साल से थे जेल में

सत्येंद्र जैन पिछले एक साल से जेल में थे। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। इससे पहले सत्येंद्र जैन बुधवार सुबह करीब छह बजे सीजे-7 के अस्पताल के एमआई रूम के बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे।

उन्हें सामान्य कमजोरी के कारण निगरानी में रखा गया था। इसके बाद डॉक्टरों ने उनकी जांच की। जब उनकी तबीयत और भी बिगड़ गई  तो उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल से एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया।

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