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दिल्ली में शराब नीति मामलाः कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं, 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा, ED ने कहा- जांच में नहीं कर रहे सहयोग

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। कोर्ट ने केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ED ने सोमवार को कोर्ट में पेश किया था। मालूम हो कि ED ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।

By HO BUREAU 

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नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। कोर्ट ने केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ED ने सोमवार को कोर्ट में पेश किया था। मालूम हो कि ED ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।

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इस दौरान केजरीवाल के वकील ने मांग की है कि जेल में रहने के दौरान केजरीवाल को रामायण, महाभारत आदि किताबें उपलब्ध करवाई जाए। कोर्ट में ED के वकील ASG राजू ने कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे है। राजू ने कहा कि केजरीवाल सवालों के सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं।

इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने अपना पक्ष रखा। करीब 10 मिनट तक अपनी दलीलें रखने के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ED का मकसद उन्हें फंसाना था। भले ही उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ED की रिमांड का विरोध नहीं कर रहे। वह जितने दिन चाहे उन्हें हिरासत में रख सकती है।

केजरीवाल का आरोप- आप को खत्म करना चाहती है ED

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ED आप को खत्म करना चाहती है। उधर, ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने अदालत से सात दिन  की हिरासत मांगते हुए कहा कि केजरीवाल जांच एजेंसी का सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक अपने खातों के पासवर्ड साझा नहीं किया है। ऐसे में ED के पास डिजिटल डेटा नहीं है।

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कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने आयकर रिटर्न से जुड़े दस्तावेज भी नहीं दिए हैं। वहीं, जांच एजेंसी को केजरीवाल का सामना कुछ अन्य लोगों से कराने की जरूरत है। इस घोटाले में जो भी पैसा आया है, उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ है। एजेंसी आप के गोवा के उम्मीदवारों के चार और बयान दर्ज किए जा रहे हैं। दोनों पक्षों का सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए रिमांड की अवधि एक अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया था।

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