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यूपीः अफजाल अंसारी की जमानत मंजूर, लेकिन सजा बरकरार

गाजीपुर से बीएसपी के निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में अफजाल अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।

By Rajni 

Updated Date

प्रयागराज। गाजीपुर से बीएसपी के निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में अफजाल अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। हालांकि कोर्ट ने सजा पर रोक लगाए जाने से इंकार कर दिया है।

पढ़ें :- हाईकोर्ट से फौरी राहतः धनंजय सिंह को मिली जमानत, But सजा पर रोक न होने से नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

सजा पर रोक न लगाए जाने से अफजाल की संसद सदस्यता बहाल नहीं होगी। अफजाल ने गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर जेल से रिहा किए जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल थी। फैसला जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने सुनाया है।

कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला 12 जुलाई को सुरक्षित कर लिया था। 29 अप्रैल को गाजीपुर की अदालत से गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा मिलने की वजह से अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता निरस्त हो गई थ। अफजाल अंसारी इन दिनों जेल में बंद हैं।

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